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रांची10 घंटे पहले
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बजट सत्र के आखिरी दिन विधानसभा में कई विधेयक पेश किए गए जिसमें स्थानीय युवाओं की नियुक्ति का विधेयक भी शामिल है। (फाइल)
झारखंड के स्थानीय युवाओं के नियोजन से संबंधित राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक-2021 मंगलवार को विधानसभा में पेश किया गया। लेकिन इसके पेश होते ही विधेयक में कई त्रुटियां सामने आयी। 22 विधायकों ने संसोधन प्रस्ताव लाया था। इसके बाद CM हेमंत सोरेन ने इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी में भेजे का निर्णय लिया। कमेटी 15 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
इस विधेयक के तहत निजी क्षेत्र की कंपनियों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण दिया जाना है। हालांकि, ये नियम राज्य और केंद्र सरकार की कंपनियों में लागू नहीं होगा। इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने की मांग प्रदीप यादव और बिनोद सिंह ने की थी।
BJP विधायक ने कहा- विधेयक में इतने छेद की कहीं इसका हश्र RTE की तरह न हो जाए
विधेयक पेश होते ही सत्तपक्ष और विपक्ष के विधायकों ने सवालों की झड़ी लगा दी। सत्ता पक्ष के ही विधायक प्रदीप यादव ने पूछा कि यह विधेयक तो अच्छा है। लेकिन विधेयक में यह स्पष्ट नहीं है कि इस आरक्षण में नौकरी देने के दौरान स्थानीय लोगों के लिए सामाजिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाएगा।
वहीं बीजेपी विधायक अमर बाउर ने पूछा कि इसमें यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है नियुक्ति के दौरान, गांव, प्रखंड, जिला, राज्य किन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। विधेयक में इतने छेद की कहीं इसका हश्र RTE की तरह न हो जाए। जवाब में CM ने कहा कि इसमें सभी बिन्दुओं का ख्याल रखा जाएगा।