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रांची13 मिनट पहले
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लालू यादव फिलहाल AIMS में एडमिट हैं। 23 जनवरी को उन्हें बेहतर इलाज के लिए RIMS से AIMS शिफ्ट किया गया था। (फाइल फोटो)
RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जुड़े चारा घोटाले के अंतिम (डोरंडा कोषागार से 139.5 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का मामला) मामले की सुनवाई मंगलवार को टल गई है। CBI की विशेष कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी थी। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए 7 अप्रैल तक CBI कोर्ट में फिजिकल कोर्ट पर रोक लगा दी गई है।
CBI के विशेष जज SK शशि की विशेष अदालत ने सुनवाई के लिए मंगलवार की तिथि निर्धारित की थी। अब अगली तिथि नौ अप्रैल तय की गई है। वहीं, कोर्ट आगे फिजिकल चलेगा या वर्चुअल, यह सात अप्रैल को तय होगा। बार एसोसिएशन के पदाधिकारी से बातचीत कर न्यायायुक्त नवनीत कुमार निर्णय लेंगे। चारा घोटाले से जुड़े पहले तीन मामले में लालू यादव को 13.5 साल की सजा हो चुकी है।
इस मामले में 575 गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई है
अगर आगे भी फिजिकल कोर्ट पर रोक बरकरार रही तो चारा घोटाले की सुनवाई आगे भी टल सकती है। केस फैसले के नजदीक है। अभी अभियोजन पक्ष की बहस चल रही है। बहस पूरी होने के बाद फैसला सुनाया जाएगा। CBI की ओर से चारा घोटाले के इस मामले में 575 गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई है। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से भी सौ से ज्यादा गवाह कोर्ट में पेश किए गए हैं।
इन मामलों में लालू यादव को मिली है सजा
पहला मामला
चाईबासा कोषागार से 37.7 करोड़ की अवैध निकासी का मामला। इसमें लालू यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
दूसरा मामला
देवघर कोषागार से 89.5 लाख की अवैध निकासी का मामला। इसमें साढ़े तीन साल की सजा सुनाई जा चुकी है। इसके साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा है।
तीसरा मामला
चाईबासा कोषागार से ही 30 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का एक अन्य मामला। इस मामले में लालू यादव को 13.5 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। साथ ही 10 लाख रुपए जुर्माना सुनाया गया है।